खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक के पदस्थापन से संबंधित खामियों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पत्र लिखकर झारखंड राज्य खनिज विकास निगम की खामियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया।

सांसद ने कहा कि राज्य खनिज निगम के प्रबंध निदेशक का पदस्थापन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 11अक्टूबर 2007 को पारित आदेश के खिलाफ है। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निगम के सफल संचालन के लिये इसके प्रबंध निदेशक का नियमित पदस्थापन होना चाहिये ,न कि अस्थाई व्यवस्था के तहत।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक का पद प्रधान सचिव ,खान एवम भूतत्व विभाग श्री के.श्रीनिवासन के अतिरिक्त प्रभार में है और श्री के.श्रीनिवासन निगम के सिर्फ प्रबंध निदेशक ही नही है बल्कि अध्यक्ष भी हैं।

उन्होंने पत्र में कहा कि ऐसे पदस्थापना से न सिर्फ न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है बल्कि निगम एवम विभाग के कार्य निष्पादन की तकनीकी खामियां भी सामने आई है।



खान एवम भूतत्व विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 02/2021…22 से पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत अजिताबुरु खान ब्लॉक की नीलामी निविदा प्रकाशित की गई है जिसके निविदा पत्र को झारखंड राज्य खनिज विकास निगम ने भी खरीदा है। निगम एवम विभाग की यह विचित्र स्थिति है। एक ही व्यक्ति विभाग के सचिव के नाते निविदा प्रकाशित कराते हैं और बतौर निगम के प्रबंध निदेशक नीलामी प्रक्रिया में खान ब्लॉक आवंटन केलिये निविदा पत्र भी खरीदते है। यहां क्रेता और विक्रेता एक ही व्यक्ति है। इतना ही नही खान भूतत्व सचिव के नाते प्राप्त निविदा पत्रों की गोपनीयता भी प्रभावित हो रही। सचिव द्वारा अपने पद के प्रभाव से विभिन्न गोपनीय निविदा कागजातों का दुरुपयोग भी संभावित है। ऐसे कार्यों की निगरानी जांच कराने से सच्चाई उजागर होगी।

ऐसी स्थिति में अजिताबुरु खान ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया पर अविलंब रोक लगाकर जनहित में न्यायालय के निर्देश के आलोक में पदस्थापन किया जाए।
मजबूत खनिज विकास निगम केलिये स्वतंत्र प्रबंध निदेशक आवश्यक है। झारखंड खनिज प्रधान राज्य है जहां आगे भी विभिन्न खान ब्लॉक की नीलामी होगी।

प्रदेश अध्यक्ष ने विश्वास जताया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके पत्र की बातों को संज्ञान में लेते हुए झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के प्रबंध निदेशक का पदस्थापन उच्च न्यायालय के 11अक्टूबर 2007 के निर्देशों के आलोक में करेंगे।

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